झाबुआ। गणेश उत्सव एवं नवरात्रि पर्व के दौरान जलस्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने, जनस्वास्थ्य एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सम्पूर्ण झाबुआ जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार जारी आदेश में गणेश चतुर्थी एवं नवरात्रि पर्व के दौरान केवल मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग की अनुमति रहेगी। जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP), प्लास्टिक, थर्माकोल एवं रासायनिक रंगों से निर्मित प्रतिमाओं का निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सभी मूर्तिकारों, विक्रेताओं, सामाजिक संस्थाओं एवं आम नागरिकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरपालिका परिषद, नगर परिषद, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है, साथ ही प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थलों एवं विसर्जन कुंडों में कराने तथा पूजा सामग्री एवं अन्य ठोस अपशिष्ट का निपटान निर्धारित स्थल पर ही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश सर्वसाधारण को संबोधित होने तथा प्रत्येक व्यक्ति को पृथक रूप से तामील कराया जाना संभव नहीं होने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।