चित्तौड़गढ़ । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिना विद्युत अधिनियम के उल्लंघन के विभाग द्वारा विद्युत विच्छेद नहीं करने का आदेश दिया।
रावतभाटा निवासी परिवादी सुभाषचन्द्र पिता चोथुराम पंजाबी ने एक परिवाद जरिए अधिवक्ता रतन कुमावत, खूमराज कुमावत के एक परिवाद इस आशय का पेश किया गया।
परिवादी ने होटल व गेस्ट हाउस के लिए विद्युत विभाग रावतभाटा से एक विद्युत कनेक्शन ले रखा है, जिसके बकाया बिलों को परिवादी बराबर जमा कराता आ रहा है तथा नियमानुसार कनेक्शन करा रखा है, कभी डिफॉल्टर नहीं रहा है। विपक्षी विद्युत विभाग जानबुझकर परिवादी के निवास को वन भूमि व गलत बताकर विद्युत कनेक्शन को विच्छेद करने पर आमादा है। जबकि परिवादी रावतभाटा का स्थाई निवासी होकर विद्युत कनेक्शन नियमानुसार व समस्त कागजी कार्यवाही पूरी कर लिया था। जिस पर परिवादी ने उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश किया।
जिस पर उपभोक्ता प्रतितोष अध्यक्ष प्रभूलाल आमेटा, सदस्य राजेश्वरी मीणा व अरिवंद कुमार भट्ट ने परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए परिवादी के परिसर का कनेक्शन विद्युत अधिनियम के उल्लघंन के सिवाय नहीं काटने एवं परिवाद व्यय के 2500 रूपये दो माह में अदा करने के आदेश दिए।