BREAKING NEWS
KHABAR : जिला प्रशासन की पहल रंग लाई, अनाथ बालिका.. <<     KHABAR : बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन का बड़ा एक्शन,.. <<     स्टोन क्रेशर की ब्लास्टिंग से उजड़ रहे खेत,.. <<     BIG REPORT : जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न,.. <<     खरगोन में 25 साल पुराने फुटकर दुकानदारों पर.. <<     KHABAR : 21वें दिन भी जारी छात्रों का आंदोलन, नीट.. <<     KHABAR : स्टोन क्रेशर की ब्लास्टिंग से किसानों की.. <<     कालापीपल के खोकराकलाँ में सरस्वती शिशु.. <<     KHABAR : दिल्ली छात्र आंदोलन के समर्थन में गुना.. <<     KHABAR : गुप्त नवरात्रि में जयकारों से गूंजा मां.. <<     खरगोन में छात्रों का हल्लाबोल, शिक्षा.. <<     उज्जैन में महंगाई की मार, शक्कर के दामों में.. <<     BIG NEWS : जावद के गोरखनाथ आश्रम मामले ने पकड़ा तूल,.. <<     KHABAR : ग्वालियर गुड़ा-गुड़ी रिटेनिंग वॉल हादसा,.. <<     KHABAR : धानुका फैक्ट्री में 200 कर्मचारियों ने.. <<     KHABAR : जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव रद्द,.. <<     KHABAR : कुंभलगढ़ की ऐतिहासिक धरा पर लॉयंस क्लब.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 9, 2022, 6:13 pm
NEWS : बिना विद्युत अधिनियम उल्लंघन के विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं करने का आदेश, उपभोक्ता प्रतितोष ने दिया निर्णय, पढ़े रेखा खाबिया की खबर  

Share On:-

चित्तौड़गढ़ । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिना विद्युत अधिनियम के उल्लंघन के विभाग द्वारा विद्युत विच्छेद नहीं करने का आदेश दिया।
रावतभाटा निवासी परिवादी सुभाषचन्द्र पिता चोथुराम पंजाबी ने एक परिवाद जरिए अधिवक्ता रतन कुमावत, खूमराज कुमावत के एक परिवाद इस आशय का पेश किया गया। 

परिवादी ने होटल व गेस्ट हाउस के लिए विद्युत विभाग रावतभाटा से एक विद्युत कनेक्शन ले रखा है, जिसके बकाया बिलों को परिवादी बराबर जमा कराता आ रहा है तथा नियमानुसार कनेक्शन करा रखा है, कभी डिफॉल्टर नहीं रहा है। विपक्षी विद्युत विभाग जानबुझकर परिवादी के निवास को वन भूमि व गलत बताकर विद्युत कनेक्शन को विच्छेद करने पर आमादा है। जबकि परिवादी रावतभाटा का स्थाई निवासी होकर विद्युत कनेक्शन नियमानुसार व समस्त कागजी कार्यवाही पूरी कर लिया था। जिस पर परिवादी ने उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश किया। 

जिस पर उपभोक्ता प्रतितोष अध्यक्ष प्रभूलाल आमेटा, सदस्य राजेश्वरी मीणा व अरिवंद कुमार भट्ट ने परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए परिवादी के परिसर का कनेक्शन विद्युत अधिनियम के उल्लघंन के सिवाय नहीं काटने एवं परिवाद व्यय के 2500 रूपये दो माह में अदा करने के आदेश दिए। 
 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE