मंदसौर। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मंदसौर बी.एल. विश्नोई द्वारा बताया गया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 (मूल नियम 2016) के नियम 25 के प्रावधानुसार 18 वर्ष की आयु पूरी होने एवं बाल कल्याण समिति से निर्मुक्त पश्चात बाल देखरेख संस्थान छोडने वाले केयर्स लीवर को ऑफ्टर केयर कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार/ स्वरोजगार मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोडकर आर्थिक रूप से सशक्त कर समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल किये जाना है ।
मिशन वात्सल्य योजना में आफ्टर केयर कार्यक्रम में रखे गये केयर्स लीवर को 4 हजार रूपये प्रतिमाह राशि दिये जाने तथा उनके संरक्षण के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान किये जाने वाले संगठन का चिन्हांकन किया जायेगा। आफ्टर केयर कार्यक्रम के युवाओं की आवास संबंधी व्यवस्था हेतु 6 से 8 व्यक्तियों के समुहों के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक आवास की व्यवस्था हेतु संगठन/संस्था के चिन्हांकन के प्रावधान है । इस संबंध में ऐसे अशासकीय संगठन/ संस्था जो 18 वर्ष से अधिक आयु के छह से आठ युवक/युवतियों को अपने वित्तीय संसाधनों से रखने के लिए इच्छुक हो तथा उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नही हो ऐसे इच्छुक संगठन/संस्था से प्रस्ताव हेतु द्वितिय तल,कक्ष क्रमांक 306,जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास मंदसौर दूरभाष: 07422-235543, Email:-wcdmas@nic.in से संपर्क करें।