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November 19, 2022, 3:22 pm
KHABAR : प्रतिबंधित घोषित किए गए पापुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया (पीएफआई) के संबंध में नोटिस चस्पा, कलेक्टर ने सीएमओ को दिए विशेष निर्देश, पढ़े खबर 

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शाजापुर। केन्द्र सरकार द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित घोषित किए गए संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया (पीएफआई) एवं उसके सहयोगी संगठनों आरआईएफ, सीएफआई, एआईआईसी, एनसीएचआरओ, एनडब्ल्यूएफ, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इण्डिया फाउन्डेशन एवं रिहेब फाउन्डेशन केरल आदि को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण है या नहीं यह तय करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण गठित हुआ है। न्यायाधिकरण द्वारा प्रारंभिक सुनवाई उपरांत पीएफआई एवं उसके सहयोगी संगठनों को संबोधित नोटिस की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।
कलेक्टर दिनेश जैन ने नगरपालिका सीएमओ को भी निर्देश दिये हैं कि वे नोटिस को संबंधित क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से वाचन करके सुनाएं।

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