मंदसौर। दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन का संचालन करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन मंदसौर द्वारा बताया गया कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन का संचालन करने पर मोटरयान अधिनियम 1981 की धारा 128 एवं 129 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। समस्त दो पहिया वाहन स्वामी से अनुरोध है कि दो पहिया वाहन का संचालन के समय हेलमेट का उपयोग करें, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे।