मंदसौर। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) की कण्डिका 5(2) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। निवासी पिपल्यामंडी तहसील मल्हारगढ़ के फेजल पिता मुस्तफाखा की पानी में डूबने से मृत्यु होने से निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।