मंदसौर। प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा मंदसौर द्वारा बताया गया कि गौण एवं मुख्य खनिजों की खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु त्वरित रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु राजत एवं शिथिलीकरण प्रदान किया जाए। इस संबंधि में योजना (समाधान योजना) के तहत राहत एवं शिथिलीकरण प्रदाय किया गया है। 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज पूर्णतः छूट दी जाए। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि रूपये 5 लाख से कम हैं, उन पर ब्याज पूर्णतः माफ किया जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि रूपये 5 लाख से अधिक है, उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूल की जाएगी। ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन वाद लंबित है, तब उपरोक्तानुसार राशि जमा होने के बाद वापस लिया जा सकेगा। प्रस्तावित छूट 30 जनवरी 2023 तक लागू की गई है। समस्त उत्खनिपट्टा/नीलाम खदान पट्टेदार एवं ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि संबंधित के विरूद्ध बकाया राशि पर ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।