शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी लखन पिता दामोसिंह उर्फ दामोदरसिंह निवासी मगरोला को धारा 324 भादवि के अपराध मे एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी हेम सिंह दिनांक 11 दिसम्बर 2019 को प्रातः करीब 7.30 बजे उसके आम वाले खेत पर गेहूं में पानी फैरने गया था, उसका मेड़ पड़ोसी दामू सिंह भैंस लेकर जा रहा था, तो उसकी भैंस फरियादी के खेत में गेहूं खा रही थी। फरियादी ने कहा कि तुम्हारी भैंस गेहूं खा रही है, जिस पर दामूसिंह ने उसे अश्लीेल गालियां दी। उसने गाली देने से मना किया, तो दामू सिह का लड़का लखन ने फर्सी वाली लकड़ी से उसे मारा जिससे उसके सीधे हाथ की कोहनी के पास चोंट लगी। देहॉती नॉलसी के आधार पर पुलिस थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। संपूर्ण विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।