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December 2, 2022, 6:45 pm
KHABAR : जिले में अधिसूचित गेहूं सिंचित और चना फसलों की बुवाई के बाद जोखिम व प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए बीमा कराएं किसान, इस तारीख तक उठा सकते हैं लाभ, पढ़े खबर 

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देवास। जिले के किसान भाई फसल बीमा 31 दिसंबर से पहले अवश्य कराएं। जिले में अधिसूचित गेहूं सिंचित और चना फसलों की बुवाई, असफल अंकुरण जोखिम और खड़ी फसल में होने वाले नुकसान जैसे सूखा शुष्क स्थिति, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, जलभराव, कीटों एवं रोगों से होने वाले नुकसान का मुआवजा के लिए ऋणी एवं अऋणी किसान गेहूं की फसल के लिए 600 रूपये प्रति हेक्टर एवं चना फसल के लिए 465 रूपये प्रति हेक्टर देकर अपनी फसल का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं। ऋणी एवं अऋणी कृषक अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी समिति, जनसेवा केन्द्र (सी.एस.सी.), भारतीय डाकसेवा केन्द्र से अपना फसल बीमा करा सकते हैं। गैर ऋणी कृषक फसल बीमा कराने के लिए अपना आधार कार्ड, भू-अभिलेख पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र एवं बैंक पासबुक आदि आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं।

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