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December 2, 2022, 7:01 pm
KHABAR : उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ को दिव्यांग मतदाताओं के नाम दर्ज करने के दिए निर्देश, पढ़े खबर  

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शाजापुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार 09 नवम्बर 2022 को फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जाकर नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक किया जाना है। निर्वाचक नामावली में दिव्यांगजन व्यक्तियों को शत्-प्रतिशत फोटो निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिये कार्यवाही की जाना है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 निर्वाचक नामावली में दिव्यांगजन मतदाताओं के नाम दर्ज करने के कार्यवाही की जाने तथा 03 एवं 04 दिसम्बर 2022 को अपनी-अपनी विधानसभावार मतदान केन्द्र के बीएलओ को भ्रमण कर, ऐसे पात्र दिव्यांग मतदाताओं का नाम जो नामावली में जोड़ने के लिये उनका आवेदन पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से शत् प्रतिशत शामिल किये जाने के संबंध में निर्देश दिये है।

ऐसे दिव्यांग मतदाता जो मतदाता सूची में पूर्व से पंजीकृत हो-

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ नेट द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत दिव्यांगजन की सूची निकालकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को आज ही उपलब्ध कराये। संबंधित बीएलओ ऐसे पंजीकृत दिव्यांग मतदाताओं से सम्पर्क कर दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र, जो सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो, उसके आधार पर मतदाता से फार्म-8 में दिव्यांगता का प्रतिशत गरूड़ा एप के माध्यम से दर्ज करें। उक्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति गरूडा एप के द्वारा मतदाता के विवरण में संलगन की जा सकती है, परन्तु यह अनिवार्य नहीं है।

ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नही है-

बीएलओ संबंधित क्षेत्र में 03 एवं 04 दिसम्बर 2022 को विशेष कैंप के तहत ऐसे पात्र दिव्यांग मतदाता से प्ररूप-6 में आवेदन प्राप्त करेगा। गरूडा एप के द्वारा प्राप्त फार्मों की एन्ट्री उसी दिवस कर दिव्यांगता का प्रकार/प्रतिशत आदि दर्ज करेगा।
 

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