देवास। खनिज अधिकारी देवास ने बताया कि खनिज साधन विभाग भोपाल द्वारा गौण खनिज एवं मुख्य खनिज के बकाया राजस्व की वसूली की समाधान योजना को बड़ाकर 30 जनवरी 2023 तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2010 तक के पूर्व की समस्त बकाया राशि में ब्याज की पूर्णतः छूट दी गई है।
ऐसे प्रकरण जिनमें 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के प्रकरणों में बकाया राशि यदि रूपये 05 लाख से कम है उन पर ब्याज पूर्णतः माफ़ किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि रूपये 05 लाख से अधिक है उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 06 प्रतिशत की दर से जमा करनी होगी स ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन वाद लंबित है, तब उपरोक्तानुसार राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा।