BREAKING NEWS
KHABAR : जावद में लगातार तीसरे वर्ष 14 हजार.. <<     NEWS : विश्व ओजोन दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता एवं.. <<     NEWS : जय चित्तौड़ किसान उत्पादक संगठन की वार्षिक.. <<     NEWS : सुभाष चौक पर मनाया गया ड्राइवर सम्मान.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : 2 अक्टूबर से 23 हजार रोजगार सहायकों की.. <<     BIG NEWS : मालवा के मंदसौर में तेज बारिश के बाद बदला.. <<     KHABAR : छतरपुर के बकस्वाहा तहसील में लोकायुक्त.. <<     KHABAR : खड़े हनुमान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा.. <<     KHABAR : छात्रावास की सुविधा से हरीश की पढ़ाई को.. <<     KHABAR : नवम राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में.. <<     KHABAR : छात्रों की गूंज को लेकर सेंधवा में बैठक, 19.. <<     KHABAR : खरगोन में किसानों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन,.. <<     KHABAR : श्री साईं बाबा का 188वां अवतरण दिवस 27 सितंबर.. <<     BIG NEWS : अवैध नशे की खेप लेकर बाइक से निकला था.. <<     KHABAR : सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को 50.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 3, 2022, 11:53 am
KHABAR : जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, अब इस मांझे का किया प्रयोग तो होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

Share On:-

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करके जिले में चाइना डोर प्रतिबंधित किया गया है। जिले में मानव, पशु-पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने, दुर्घटनाओं की रोकथाम, लोक प्रशांति कायम रखने के कारण व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति, जानमाल की हानि को रोकने के लिए जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में नायलॉन डोर (चाइना डोर) का निर्माण करेगा, ना ही क्रय-विक्रय करेगा। ना ही उपयोग एवं भंडारण करेगा। मकर सक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए ऐसी डोर का क्रय-विक्रय एवं निर्माण किया जाए जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु-पक्षी को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं हो आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE