शाजापुर। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं अनुज्ञापन अधिकारी केएस यादव ने गेहूं नार्मल अंकुरण क्षमता 85 प्रतिशत से कम होने के कारण अमानक स्तर के पाए गए गेहूं लॉटो के जिले में एवं जिले से बाहर क्रय, विक्रय, भण्डारण, स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार गेहूं प्रदायक संस्था अमृत गोल्ड एग्रीटेक पिपल्याहाना इन्दौर, सीड हाउस दुपाड़ा, अजीत सीड्स प्रा.लि. औरंगाबाद, मॉ वैष्णो बीज उत्पादक सहकारी संस्था बैदारनगर, मेवाड़ा बीज उत्पादक सहकारी संस्था शुजालपुर, बीज निगम शाजापुर, महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था कोहलिया के बीज लॉट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है।