मंदसौर। कलेक्टर गौतम सिंह द्वारा बताया कि राजेश कुमार तिवारी सहायक ग्रेड 2 शासकीय कन्या उ.मा.वि. शामगढ़ का महिला लोक सेवक से मेडिकल देयक स्वीकृत करने के बदले अवैध राशि की मांग करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा ऑडियो की पुष्टि की गई है। कलेक्टर गौतम सिंह ने राजेश कुमार तिवारी सहायक ग्रेड 2 शासकीय कन्या उ.मा.वि. शामगढ़ को कदाचरण के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर रहेगा तथा निलंबन अवधि में तिवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।