देवास। जिले के मतदाता नामावली में नाम जोडने, हटाने एवं संशोधन के लिए 08 दिसम्बर तक आवेदन करें। जिले के मतदाता नामावली में नाम जोडने के लिए फार्म 6, नामावली से नाम हटाने के लिए फार्म 7 एवं मतदाताओं के दर्ज विवरण में संशोधन, अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए फार्म 8 में आवेदन करे। जिले के मतदाता आधार कार्ड नम्बर संग्रहण के लिए फार्म 6 बी भर सकते है। जिले में मतदाता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो तरह से आवेदन कर सकते है। नवीन मतदाता के लिए नवीन वोटर आईडी कार्ड अथवा संशोधन उपरान्त प्रदाय किये जाने वाले समस्त वोटर आईडी कार्ड मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिये गये निवास के पते पर निरूशुल्क प्राप्त होंगे।
जिले के 17 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते है। यदि कोई युवा एक जनवरी 2023, एक अप्रैल 2023, एक जुलाई 2023 और एक अक्टूबर 2023 को 18 साल की आयु पूरी करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिये आवेदन कर सकता है।