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December 10, 2022, 4:22 pm
REPORT : कसरावद उप जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, उपस्थितों को मिला पैरालीगल वालंटियर आकील खान का सान्निध्य, पढ़े अबरार पठान की खबर 

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खरगोन। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा डी.के.नागले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति विवेक जैन की अध्यक्षता में मानव अधिकार दिवस के अवसर पर सब जेल कसरावद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैरालीगल वालंटियर आकील खान ने बताया कि मानव अधिकार का तात्पर्य व्यक्ति के उन अधिकारों से हैं जो अवसर की समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। व्यक्ति के इन मूल अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं। साथ ही बंदियों को जानकारी देते हुए बताया कि बंदी होने के दौरान भी उनके मानव अधिकार सामान्य नागरिकों के समान सुरक्षित है। केवल स्वतंत्र भ्रमण को छोडकर बंदियों को चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है। साथ ही बंदियों से उनकी समस्या जानी एवं उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं से अवगत कराया। 
सहायक जेल अधीक्षक धर्मवीर सिंह उमरिया द्वारा बताया कि यदि कोई बंदी आर्थिक आभाव के कारण अपना प्रकरण चलाने के लिये अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं है तो उसे प्राधिकरण की निःशुल्क सहायता एवं सलाह योजना अंतर्गत निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु विचाराधीन बंदी जेल अधीक्षक/जेलर को आवेदन देकर या न्यायालय में पेशी के दौरान आवेदन प्रस्तुत कर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
शिविर में पैरालीगल वालेंटियर देवदत्तएक्कल अथर्व व्यास प्रहरी दीपक विडारे योगेश चौहान व जेल कर्मचारीग एवं बंदी उपस्थित रहे।

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