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December 11, 2022, 12:18 pm
KHABAR : मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाई एवं सड़क निर्माण एजेंसियों को मार्ग संकेतक तत्काल ठीक करने के निर्देश, पढ़े खबर  

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विदिशा। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश परिवहन आयुक्त ने दिये हैं, साथ ही सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को मार्ग संकेतक तत्काल ठीक करने के निर्देश निर्देशित किया है।

पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गए। ओवर-लोडेड, मादक पदार्थों का सेवन कर, शराब पीकर, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तेज गति से, मोबाइल का उपयोग करते शत-प्रतिशत वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को सभी जिलों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को बगैर हेलमेट के वाहन संचालन पर कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित करने संबंधी निर्देश जारी करने को कहा गया।

स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा संबंधी पाठ्य-सामग्री शामिल करने और उच्च शिक्षा विभाग में वाहन संचालन के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए। अवस्कों के वाहन संचालन पर नियमानुसार कठोरता पूर्वक रोक लगाने के निर्देश दिये। समस्त सड़क निर्माण एजेंसियों को क्षतिग्रस्त मार्ग संकेतक आवश्यकता अनुसार सुधारने अथवा परिवर्तित करने के निर्देश दिये गए। रम्बल स्ट्रीप तथा खराब हो रही रोड मार्किंग को भी तत्काल ठीक करने को निर्देशित किया गया है।
 

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