नीमच। दर्शन शर्मा अधिवक्ता उच्च न्यायालय ने तहसीलदार जीरन को एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में ग्राम हनुमंतिया व्यास स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 134 / 2 पर ओमप्रकाश पिता घीसालाल अहीर द्वारा अवैध रूप से धीसालाल व्यास द्वारा मौका निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 134/2 रकबा 2.00 हे. नोईयत खाल खद्दार में से 0.20 है, (1 बीघा लगभग) भूमि पर ओमप्रकाश पिता घीसालाल अहीर निवासी हनुमंतिया व्यास द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जिसमें 0.02 हे. भूमि पर पक्का कुआं निर्माण कर रखा है।
उक्त प्रकरण में तहसीलदार जीरन बीएल डाबी द्वारा 06.12.2022 को आदेश जारी किया गया। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत ओमप्रकाश पिता घीसालाल अहीर निवासी हनुमंतिया व्यास को तत्काल मौके से बेदखल किया जाता है व आदेश पारित दिनांक से 7 दिवस में अतिक्रामक को मौके से अवैध कब्जा हटवाया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित कुआं व वृक्षों को ग्राम पंचायत की सुपूदर्गी में देकर प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व समयावधि में मौका स्थल से अपना वैध अतिक्रमण नहीं हटाने की दशा में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 ( 2 ) के तहत प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड-नीमच को सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा।