मनासा। शिवांगी सिंह परिहार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा विद्युत कंपनी के एई पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले दो आरोपीगण जयपाल सिंह पिता प्रहलादसिंह उम्र 44 वर्ष व शंभुलाल पिता भंवरलाल लौहार उम्र 51 वर्ष दोनों निवासी ग्राम मालाहेड़ा तहसील मनासा जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 352/34 में 3-3 माह के कारावास से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 11 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 12 दिसम्बर 2011 को दिन के 2.30 बजे ग्राम मालाहेड़ा स्थित आरोपी शंभुलाल के कुएं की हैं। फरियादी आकाश बंसल जो कि मप्रपक्षेविविकं वितरण केंद्र भाटखेडी में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ थें, वह दल के साथ आरोपी शंभुलाल के कुए पर बकाया बिल वसूली व विद्युत चोरी निरीक्षण हेतु गये थे। उन्होनें वह जाकर देखा की आरोपी द्वारा एलटी लाईन पर आकंडिये डालकर सिंचाई हेतु विद्युत चोरी की जा रही थी, जब उनके द्वारा विद्युत चोरी का पंचनामा बनाकर पानी के पंप की जप्ती की कार्यवाई की जा रही थी तभी दोनों आरोपीगण द्वारा उनके व दल के साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। बाद में फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 9/12 पर प्रथम सूचना रिपोंर्ट पंजीबद्ध कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व दल के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।