नीमच। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पंचायत उप चुनाव के तहत निर्वाचन अवधि के दौरान नीमच जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों, वार्ड (रिक्त पद) की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जहां उप चुनाव उत्तरार्द्ध वर्ष 2022 के लिये निर्वाचन प्रक्रिया प्रचलित हैं। अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा जिसमें आग्नेय शस्त्र, जैसे- बन्दुक, पिस्तौल, रिवाल्वर व अन्य हथियार जैसे बल्लम, भाला, खंजर शमशीर, फरसा, फालिया, चाकू आदि सम्मिलित हैं जिससे किसी को घायल अथवा चोटिल किया जा सके या जिनके प्रयोग से लोकहित को खतरा सम्भाव्य हो। यह आदेश उन हथियारों पर भी बराबरी से लागू होगा जिन्हें धारण करने हेतु पूर्व से ही सक्षम अधिकारी द्वारालायसेंस प्राप्त किया हुआ हैं।इस आदेश के प्रभावशील होते ही समस्त प्रकार के लायसेंस अधिसूचित क्षेत्रों के लियेनिलम्बित समझे जाएंगे।
इस आदेश की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार की सभा, वाहन रैली, साधारण रैली नहीं निकाल सकेगा।कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संघ, संगठन संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्व स्वीकृति के किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा।
ऐसी सभा का आयोजन सड़क, शासकीय अथवा अशासकीय स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मैदान, अन्य शैक्षणिक संस्थान या अन्य शासकीय कार्यालयों के परिसर पर नहीं की जा सकेगी।ऐसी सभाओं का आयोजन किसी धार्मिक स्थान यथा, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पर नहीं किया जा सकेगा।
कोई व्यक्ति राजनैतिक दल संघ, संगठन संस्था आदि किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक भाषण, संवाद, नारे आदि का उपयोग नहीं करेगा चाहे वह मौखिक अथवा मुद्रित रूप में हो, जिससे साम्प्रदायिक अथवा अन्य प्रकार से लोक शांति भंग हो सकती हैं।सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान सभा में, वाहन पर या अन्यथा लाउडस्पीकर के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकति प्राप्त करना होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।