नीमच। नीमच कृषि उपज मंडी के सचिव ने आज दिनाँक 13 दिसम्बर 22 को एक सूचना पत्र जारी करते हुए पोस्ता व्यापारियों को कारण बाताओ नोटिस जारी किया है।
मंडी सचिव ने सूचना पत्र में पोस्ता व्यापारियों के लिए कहा है कि कृषि उपज मंडी समिति नीमच के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है आपके द्वारा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों से मिलकर कृषि उपज पोस्ता के नीलाम में भाग न लेते हुए इसका विपणन कार्य बाधित कर रहे है। इस संबंध में अनेक बार अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की मिटिंग में समक्ष में पोस्ता के नीलाम में भाग लेने एवं नीलामी पुर्ववत संचालित करने की समक्ष में अनेक बार समझाईश दी गई है, किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक नीलामी में भाग नहीं लिया गया एवं उक्त व्यापारियों से मिलकर इसका विपणन कार्य बाधित किया जा रहा है, जिसके कारण मंडी में पोस्ता का व्यापार निलंबित हो गया है तथा उत्पादक कृषक एवं अन्य कृत्यकारियों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है एवं इससे मंडी की छवि भी धूमिक हो रही है।
मंडी सचिव ने बताया कि उपरोक्त कृत्य मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 33 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आप सूचना पत्र प्राप्ति के सात दिवस की अवधि में लिखित में अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी अनुज्ञप्ति निलंबित/निरस्त कर दी जाए।
समयावधि में प्रतिउत्तर प्राप्त न होने या संतोषप्रद न होने की स्थिति में आपके विरूद्ध उपरोक्तानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी फर्म की रहेगी।