मनासा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड मनासा द्वारा जानकारी दी गई कि कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी मनासा द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि शासकीय उचित मुल्य दुकान दांता कोड क्रमांक 4403045 की तथा शासकीय उचित मुल्य दुकान पिपल्याघोटा कोड क्रमांक 4403039 जांच की गई तथा जिसमें संबंधित विक्रेता द्वारा पीडीएस राशन वितरण में भारी अनियमितता होने से मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 10(3) (4), 11(1)(3)(8) व 13(2) एवं 15(5) के तहत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।
कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी मनासा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुचना पत्र जारी कर जबाव आदि का अवसर दिया जाकर प्रकरण क्रमांक 330/बी-121/ 2022-23 व 329/बी-121/ 2022-23 पृथक पृथक दर्ज किया गया। प्रकरण में शासकीय उचित मुल्य दुकान दांता कोड क्रमांक 4403045 की ओर से संबंधित सेल्समेन सुभाष रावत तथा शासकीय उचित मुल्य दुकान पिपल्याघोटा कोड क्रमांक 4403039 की ओर से संबंधित सेल्समेन प्रहलाद धनगर द्वारा द्वारा दोनो प्रकरण में पृथक पृथक जबाव लिया गया ।
दोनो प्रकरण में उभय पक्षों की नियमानुसार सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर दिया जाकर जबाव लिया गया। प्रस्तुत जबाव एवं कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन उपरान्त अनावेदकगणों द्वारा प्रस्तुत जबाव समाधान कारक नही होने से मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 10(3) 10(4), 11(1), 11(3), 11(8) व 13(2) एवं 15(5) के तहत शासकीय उचित मुल्य दुकान दांता तथा शासकीय उचित मुल्य दुकान पिपल्याघोटा दोनो सेल्समेन सुभाष रावत, एवं प्रहलाद धनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।