BREAKING NEWS
KHABAR : विश्व पर्यावरण दिवस पर बी.आर. फाउंडेशन का.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : बारिश से पहले ही फेल हुई सड़क सुरक्षा.. <<     KHABAR : मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, बीमार बिटिया.. <<     KHABAR : नगर पालिका ने लगाए पौधे, विश्व पर्यावरण.. <<     छतरपुर में केन-बेतवा परियोजना के निर्माण.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     छतरपुर में मलेरिया निरोधक माह का शुभारंभ,.. <<     BIG REPORT : कोटड़ाबुजुर्ग में अवैध कटाई का आरोप,.. <<     KHABAR : बागेश्वर धाम पर छठवां ऑनलाइन हनुमान.. <<     BIG NEWS : बीजेपी का जीतू पटवारी पर तंज, रणदीवे बोले-.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : सिंगोली सोलर प्रोजेक्ट का आज निरीक्षण.. <<     KHABAR : डॉ. गौरव खरे ने रवाना किया जागरूकता रथ,.. <<     KHABAR : राधे अलबेली सरकार पर झूम उठा पंडाल, भक्ति.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     विश्व पर्यावरण दिवस पर सनावद में 'एक पौधा मां.. <<     बड़वाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जंगलों में चल.. <<     छतरपुर गल्ला मंडी के पास कोतवाली पुलिस की बड़ी.. <<     क्रेशर हब बने बक्सवाहा में एक और नए प्लांट का.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 15, 2022, 6:36 pm
KHABAR : घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती गलत काम करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़े खबर   

Share On:-

शाजापुर। विशेष न्या‍याधीश अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम शाजापुर मप्र द्वारा आरोपी गोरधन सिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुंजारिया को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रु के अर्थदण्ड तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2) (5) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 31 जनवरी 2015 की घटना है। शाम के समय जब पीडिता घर में अकेली थी तभी मौका देखकर आरोपी गोरधन उसके घर में घुस आया और उसके साथ गलत काम किया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना नलखेडा पर दर्ज करायी। थाना नलखेडा के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया था।

अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE