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December 15, 2022, 6:36 pm
KHABAR : घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती गलत काम करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़े खबर   

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शाजापुर। विशेष न्या‍याधीश अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम शाजापुर मप्र द्वारा आरोपी गोरधन सिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुंजारिया को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रु के अर्थदण्ड तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2) (5) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 31 जनवरी 2015 की घटना है। शाम के समय जब पीडिता घर में अकेली थी तभी मौका देखकर आरोपी गोरधन उसके घर में घुस आया और उसके साथ गलत काम किया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना नलखेडा पर दर्ज करायी। थाना नलखेडा के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया था।

अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।

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