मनासा। अक्षय क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी पर काफी लंबे समय से अनियमितता व मनमानी ब्याज की राशि व जमा रकम पर भी टैक्स व 5 प्रतिशत राशि काटी जा रही थी। जिसकी एक शिकायत पर सहायक आयुक्त सकारिता विभाग द्वारा अक्षय क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ पचास हजार के जुर्माना का आदेश हुआ है।
पत्रकार शब्बीर बोहरा द्वारा एक शिकायत दिनांक 23 मई 2022 में की गई थी जिसमें अक्षय क्रेडिट सोसाइटी में एक खाता खोल कर डेली क्लेक्शन के रूप में करीब 15400 रुपया जमा किया गया। जरूरत पड़ने पर राशि आहरण करना चाही तो संस्था द्वारा प्रीमैच्योरटी की बोलकर 5 प्रतिशत व्याज व 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि करीब 830 रुपये काट ली गई। जिसकी सहकारिता आयुक्त कार्यालय नीमच में की गई। 25 मई व 31 मई को पुनः सहायक आयुक्त द्वारा संस्था की जांच की गई व रिकार्ड मांगने पर उपलब्ध नही करवाया गया। उसके बाद फिर एक सूचना पत्र दिया गया। जिसका भी संस्था के प्रबंधक ने कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया।
उपभोक्ता शब्बीर हुसैन द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई जाने पर 30 नवम्बर 22 को सहायक आयुक्त संजय सिंह आर्य सहकारिता विभाग ने आदेश पारित कर संस्था पर 50000 रुपये की राशि आरोपित की गई तथा 7 दिसम्बर तक राशि चालान द्वारा जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन आज दिनांक तक संस्था द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। अब देखना है कि राशि जमा होती है या केवल आदेश कागजो में ही दफन हो जायेगा।