मंदसौर। कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(01) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। निवासी झिरन्या तहसील गरोठ के शैलेन्द्रसिंह की मृत्यु खेत जोतने समय ट्रेक्टर पलटने से मृत्यु होने से मृतक निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।