मंदसौर। कलेक्टर गौतम सिंह के आदेशानुसार सड़क दुर्घटना अधिनियम 1994 संशोधित की धारा 161 (3-ख) के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में विरेन्द्र कुमार निवासी चक्रवती कालोनी, स्टेशन रोड़ मंदसौर की सड़क दुर्घटना में घायल होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 12 हजार 500 रूपये की राशि स्वीकृत की गई।