नीमच। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशएवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच सुशांत हुद्दार की उपस्थिति में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की कार्ययोजना अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर शनिवार को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था कनावटी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार सोनकर द्वारा ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं के लेन-देन में यदि कोई कमी अथवा त्रुटी पाता है, तो वह जिले में गठित जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में आवेदन देकर अपने प्रकरण में क्षतिपूर्ति हेतु दावा संस्थित कर सकता है।उन्होने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है, कि यदि उसके द्वारा कोई वस्तु अथवा सेवाएं खरीदी जाती है, तो उसका बिल अथवा दुकानदार से देयक आवश्यक रूप से लेना चाहिए। सचिव सोनकर व्दारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को दिये गये महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में भी अवगत कराया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन ने जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गठित उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, कि यदि एककरोड़ रूपये तक की क्षर्तिपूर्ति का दावा जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज करवाया जा सकता हैं। उन्होने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर दावा दर्ज कराने की प्रक्रिया से उपस्थितजनों को अवगत कराया।
अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह भाटी ने उपभोक्ता से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारों जैसे उचित दाम पर वस्तु क्रय करने एवं मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं देने एवं क्षति होने की स्थिति में उपभोक्ता फोरम में उपस्थित होकर आवेदन देने, जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में अवगत कराया।
शिविर का संचालन अधिवक्ता शिवनारायण पाटीदार एवं अंत में आभार सरपंच कनावटी सोनू सैन द्वारा व्यक्त किया गया। शिविर में अधिवक्ता लितेश कुमार, सचिव भागीरथ प्रजापति एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।