नीमच। एडीएम नेहा मीना द्वारा आबकारी अधिनियम 2000 के तहत एक प्रकरण में आदेश पारित कर, जप्तशुदा वाहन केपटिवा कार (वाहन क्रमांक एचआर 26 एबी 6656) से कुल 50 लीटर बल्क मात्रा में शराब जप्त किए जाने पर म.प्र. आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 47 ‘’क’’-3 (क) (3) के तहत जप्त वाहन एवं शराब को शासन हित में राजसात किया गया है। जिला आबकारी नीमच को निर्देशित किया है, कि वे वह जब्तशुदा मदिरा एवं वाहन की विधिवत नीलामी कर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा कराएं।