गुना। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए० द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में ट्रेक्टर-ट्राली के मालिक के विरूद्ध 31 हजार 625 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 18 मार्च 2023 को ऊमरी में खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक रामलाल प्रजापति पुत्र मदनलाल निवासी पुरानी पुलिस चौकी के पास ऊमरी से वाहन ट्रेक्टर-ट्राली क्रमांक एमपी 08 डी 9429 से खनिज रेत मात्रा 03 घ.मी. से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार वाहन मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तादवेजों का मध्यप्रदेश खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं ट्रेक्टर-ट्राली मालिक रामकिशन पुत्र जीवनलाल बाल्मिक निवासी गायत्री कालोनी गुना, जिला गुना द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन उपरांत प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन मालिक रामकिशन पुत्र जीवनलाल बाल्मिक द्वारा चालन के माध्यम से 30 हजार 625 रूपये एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चात जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर-ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्कता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें।
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