विदिशा। कोष एवं लेखा आयुक्त द्वारा जारी निर्देशो का हवाला देते हुए वरिष्ठ कोषालय अधिकारी उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि शासकीय सेवको के बैंक एकाउंट नम्बर परिवर्तन करने की सुविधा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है। इन निर्देशो के प्रतियां समस्त विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी के साथ-साथ आहरण संवितरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमुख रूप से आईएफएमआईएस अंतर्गत उपयोग किए जा रहे लॉगिग आईडी एवं पासवर्ड की सुरक्षा के संबंध में समय-समय निर्देश जारी किए जाते रहे है परन्तु फिर भी आहरण संवितरण अधिकारियों के द्वारा अपना लॉगिग आईडी एवं पासवर्ड सांझा करने की जानकारी कोष एवं लेखा आयुक्त के संज्ञान में आई है।
अतः आईएफएमआईएस में बैंक का नम्बर परिवर्तित करने की सुविधा में संशोधन किया जा रहा है। जिसके अनुसार बैंक खाता विवरण को परिवर्तित करने की सुविधा को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवक के स्वंय के लॉगिग एवं एम्प्लाई ऑन बिहाफ सुविधा से हटाते ही मध्यप्रदेश कोष संहिता के परिशिष्ट चार की बिन्दु क्रमांक 13 के अनुसार केवल कोषालय अधिकारी के लॉगिग पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बैंक खाता नम्बर परिवर्तित होने की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर सहित विधिवत कोषालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।