BREAKING NEWS
MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मन्दसौर.. <<     KHABAR : गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 14 जून को होगा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : कृषि-उद्यानिकी में चमका नीमच, प्रदेशभर.. <<     KHABAR : कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : डूबने से हुई मौतों पर प्रशासन का संबल, दो.. <<     REPORT : अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, चार मामलों.. <<     BIG REPORT : ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ पड़ा भारी, जब.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नटराजन के नामांकन निरस्तीकरण पर.. <<     KHABAR : मंगोलिया से बुद्ध के शिष्यों के पवित्र.. <<     KHABAR : भाजपा की कामकाजी बैठक में बूथ सशक्तिकरण.. <<     VIDEO NEWS: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : शिवपुरी में गुर्जर समाज का प्रदर्शन,.. <<     BIG NEWS : नाकाबंदी तोड़कर भाग रहा था तस्कर, खाकी ने.. <<     KHABAR : मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 18, 2023, 5:39 pm
BIG NEWS : प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को सजा, 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर 

Share On:-

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहन पिता रामचन्द्र मालवीय उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम उचोद को धारा 307 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

सहा जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 22 मई 2022 को शाम के करीब 07 बजे फरियादी रामनारायण परमार के घर के सामने शासकीय प्राथमिक स्कूल के पास नीम के पेड के नीचे आरोपी मोहन पिता रामचन्द्र मालवीय शराब पी रहा था और नंगी नंगी गालियां दे रहा था। जब फरियादी ने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से उसकी पीठ पर चाकू से वार किया। जिससे फरियादी की पीठ पर चोंट लगकर खून निकलने लगा और वह जमींन पर गिर गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया मंडी पर लेखबद्व की, बाद अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। 
अभिलेख पर आई साक्ष्य  एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व किया गया । 

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में की गई ।
 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE