भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) अभ्यर्थियों को परीक्षा फीस में 50 प्रतिशत छूट का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश दिनांक 17 मई 2023 को जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
आदेश में लिखा है कि, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यार्थियों से अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क का पचास प्रतिशत परीक्षा शुल्क देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।