नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन व्दारा जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किए गए है।
ग्राम पंचायत धनेरियाकलां के सरपंच पद के उप निर्वाचन के लिए तहसीलदार नीमच यशपाल मुजाल्दा को रिटर्निंग आफीसर एवं नायब तहसीलदार पिंकी सांठे को सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत थडोली, धामनिया, नेवड, बामनबर्डी, बोरखेडी कलां, बोरदिया कलां, मुण्डला, सेमली मेवाड, लखमी एवं भादवामाता सहित कुल 10 पंचायतों में पंच पद के रिक्त 34 वार्ड पंच के उप निर्वाचन के लिए तहसीलदार विजय कुमार सैनानी को रिटर्निग आफीसर एवं नायब तहसीलदार कविता काडेला को सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया है। नाम, निर्देशन पत्र न्यायालय तहसीलदार नीमच में प्राप्त किए जावेंगे।
इसी तरह जावद विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमर में सरपंच पद के उप निर्वाचन एवं ग्राम पंचायत लुहारिया चुण्डावत, कांकरिया तलाई, राजपुरा झंवर में वार्ड पंच के कुल 3 रिक्त पदों के लिए रिटर्निंग आफीसर तहसीलदार सिंगोली राजेश सोनी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर मोनिका जैन, नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया है। नाम निर्देशन पत्र न्यायालय नायब तहसीलदार रतनगढ में लिए जावेंगे।
जनपद क्षेत्र मनासा के ग्राम पंचायत आंत्री बुजुर्ग एवं जालीनेर में वार्ड पंच के एक-एक रिक्त पद के लिए प्रभारी तहसीलदार मनासा बीके मकवाना को रिटर्निंग आफीसर एवं नायब तहसीलदार रूप सिंह राजपूत को सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार मनासा के न्याायालय में नाम निर्देशन पत्र लिए जावेंगे।
पंचायत उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रभावशील रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट दिनेश जैन द्वारा नगर परिषद रतनगढ के वार्ड क्रमांक 13 एवं जिले की उक्त ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के उप निर्वाचन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संबंधित पंचायतों, वार्डाे की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेगा। कोई भी व्याक्ति दल, संगठन, संस्थाक बगैर अनुमति के संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सभा, वाहन रैली, अथवा साधारण रैली नहीं निकाल सकेगा। सार्वजनिक सभा पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभा के लिए शासकीय संस्थान परिसरों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और ना ही धार्मिक स्थानों के परिसरों का उपयोग किया जा सकेगा। उप निर्वाचन अवधि के दौरान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के पालन करने की अपेक्षा, सभी से की गई है। साथ ही मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश भी संबंधितों को दिए गए है। प्रतिबंधात्मनक अवधि में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभावशील रहेंगे।
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