नीमच। मप्र की शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना लागू की है। इस योजना के तहत कई पात्र महिलाओं ने आवेदन जमा कराएं। लेकिन कइ्र पात्र महिलाएं ऐसी भी है जो समग्र पोर्टल पर नाम नहीं जुड़ने की वजह से सीएम की इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। प्रदेश की भाजपा और शिवराज सिंह चौहान की ढीली कार्यप्रणाली के चलते इन पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद जब आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई तो अधिकारियों ने पोर्टल को पुनः चालू कर दिया। अब पहले की तरह ही पोर्टल पर नाम दर्ज किये जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा समग्र पोर्टल पर नया परिवार एवं मौजूदा परिवार में नये सदस्य को जोड़ने की नवीन प्रक्रिया लागू की जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं, जिसके तहत अब नागरिकगण समग्र आईडी हेतु समग्र पोर्टल में नवीन परिवार और सदस्य जोड़ने हेतु ऑनलाईन आवेदन पर आधार ई-केवाईसी के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। अब नागरिकों को समग्र आईडी हेतु नगरपालिका कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
उपरोक्त जानकारी देते हुए नगरपालिका परिषद्, नीमच की मुख्य नगरपालिका अधिकारी गरिमा पाटीदार ने बताया कि इस प्रक्रिया में आवेदक को केवल आधार कार्ड अपलोड करना होगा। इसमें 0 से 5 वर्ष आयु तक के सदस्य (बालक/बालिकाओ) के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। इनके लिए जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसी तरह इस प्रक्रिया में 23 वर्ष से 60 वर्ष के अंतर्गत आने वाली विवाहित महिलाओं का नाम जोड़ने की स्थिति में अनुरोध/आवेदन को नगरपालिका की अनुशंसा के बाद ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय को स्वीकृति के लिए भेजा जावेगा। स्थाई परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी नागरिकों को दर्ज किये गये मोबाईल नंबर पर एसएमएस/व्हाटसअप के माध्यम से प्रदान की जावेगी।
आवेदन की यह होगी प्रक्रिया-
मुख्य नगरपालिका अधिकारी पाटीदार ने बताया कि नवीन परिवार हेतु आवेदक को समग्र पोर्टल पर ‘‘परिवार पंजीकृत करें’’ विकल्प पर जाकर मोबाईल का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से करना होगा। आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज कर ओटीपी या बायोमेट्रिक से ई-केवायसी सत्यापन करना होगा। जिसके उपरान्त आधार में उपलब्ध जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित कर दी जावेगी। इसी प्रकार मौजूदा परिवार में सदस्य जोड़ने के लिए समग्र पोर्टल पर ‘‘सदस्य पंजीकृत करें’’ विकल्प पर जाकर मोबाईल का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से करना होगा। मोबाईल नंबर सत्यापन के बाद परिवार आईडी प्रदर्शित होगी, जिसमें सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। उपरोक्त दोनों प्रक्रिया में आवेदक का आधार में मध्यप्रदेश का पता होना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा आवेदन पोर्टल पर स्वीकार नहीं हो सकेगा।
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