शाजापुर। पंचदश मध्यप्रदेश विधानसभा का पंचदश सत्र 10 जुलाई 2023 से प्रारंम्भ होकर 14 जुलाई 2023 तक संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर किशोर कन्याल ने जिले के सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित अवधि में यदि कार्यवश किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो वे कलेक्टर के समक्ष अवकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही अवकाश पर जा सकेंगे।
कलेक्टर ने जिले में स्थित सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालयीन प्रमुखों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रत्येक अवकाश में कार्यालयीन समय से कार्यालय खुला रखना सुनिश्चित करें और किसी जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर उसके नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर की जानकारी विधानसभा प्रकोष्ठ में भेजना सुनिश्चित करें। यदि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने का तथ्य प्रकाश में आता है तो संबंधित त्रुटिकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश विधानसभा सत्र 10 जुलाई से 14 जुलाई 2023 तक तत्काल प्रभावशील होगा।