धार। जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर अनावेदक सुमित उर्फ कालू पिता रामलाल प्रजापत निवासी मकान नंबर 124 कुम्हार भट्टा सागौर थाना सागौर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
जिला दण्डाधिकारी मिश्रा ने उक्त अनावेदक को आदेश दिए है कि वे आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 24 घण्टे के अन्दर धार जिले की राजस्व सीमा व इस जिले की समीपवर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं अलिराजपुर की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जिला दण्डाधिकारी धार के न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना वह उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे।