भोपाल। मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हेतु सेवा शर्तों में संशोधन जारी कर दिया गया है।
अजय कटेसरिया उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक 1665/03/11/2023 में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए जाते है-
1- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद से राशि रूपये 3000 प्रतिमाह, आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद से राशि रूपये 750 प्रतिमाह की वृद्धि की स्वीकृति 01 जुलाई 2023 से प्रदान की जाती है। मानदेय वृद्धि माह जुलाई 23 के मानदेय जो माह अगस्त 23 में देय होगा से लागू होगी।
2- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राशि रूपये 1000 वार्षिक वृद्धि तथा आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में राशि रूपये 500 वार्षिक वृद्धि राज्य मद से आगामी वर्ष से प्रदान की जाती है।
3- 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त राशि रूपये 1,25,000 तथा आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एकमुश्त राशि रूपये 1,00,000 भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। एकमुश्त राशि का भुगतान 01 जुलाई 2023 उपरान्त सेवानिवृत्ति पर देय होगा।
4- यह आदेश दिनांक 01 जुलाई 2023 से प्रभावशील होगा।