भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के परिवहन विभाग द्वारा चुनाव के ठीक पहले मध्यप्रदेश में ट्रैफिक चालान की राशि को दोगुना कर दिया गया है। दिनांक 27 जून 2023 को मध्यप्रदेश राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है। यानी यह संशोधन दिनांक 27 जून 2023 से मध्य प्रदेश में लागू हो गया है।
184 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 6 महीने का कारावास और 1000 रूपए जुर्माना का प्रावधान है। यदि 3 साल के भीतर दोबारा पकड़ा जाता है तो जुर्माना की रकम 2000 रूपए हो जाएगी। उपरोक्त संशोधन से मध्यप्रदेश में यह राशि दोगुनी कर दी गई है यानी पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रूपए जुर्माना और 6 महीने की जेल और दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुडपे का जुर्माना और 6 महीने की जेल निर्धारित कर दिया गया है।