गुना। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए० द्वारा लोकशांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से आयुध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी आरोपी संदीप सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी सदर बाजार गुना थाना कोतवाली जिला गुना को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति MP/GNA/1/34/2020 तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 16 दिसंबर 2022 को फरियादी इन्द्रबदन पुत्र स्व. अम्बालाल पटेल उम्र 64 साल निवासी भगवती कॉलोनी गुना ने आरोपीगण संदीप सोनी एवं सिद्धार्थ सोनी पुत्रगण अशोक सोनी निवासी सदर बाजार गुना के द्धारा उनकी सदर बाजार स्थित दुकानों पर जबरदस्ती एवं बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा करने एवं तथा विरोध करने पर गोली मारने की धमकी देने की रिपोर्ट की की गयी थी। जिस पर से उक्त दोनों आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली गुना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण के आरोपी संदीप सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी सदर बाजार गुना के द्धारा अपनी लायसेंसी 32 बोर पिस्टल से फरियादी पक्ष को गोली मारने की धमकी दी गई थी। आरोपी संदीप सोनी अपनी लायसेंसी पिस्टल को उपयोग अवैध/ आपराधिक कार्य करने में कर रहा हैं एवं भविष्य में कोई भी गंभीर घटना को घटित कर सकता हैं। जिसके दृष्टिगत आरोपी संदीप सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी सदर बाजार गुना थाना कोतवाली जिला गुना को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति MP/GNA/1/34/2020 तत्काल प्रभाव से निरस्त की गयी है।