नीमच। भारत सरकार ने गेहूं के व्यापार में स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में अधिसूचना 12 जून 2023 जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश 2023 लागू किया गया हैं। जिसके अनुसार व्यापारी,थोक विक्रेता के लिए 3000 टन रिटेलर के प्रत्येरक रिेटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चेन रिटेलर के प्रत्येीक रिेटेल आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3000 टन तथा प्रोसेसर्स के लिए वार्षिक संस्थाकपित क्षमता 75 प्रतशित या मासिक स्थाकपित क्षमता के बराबर मात्रा को शेष 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी आर.एन.दिवाकर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त इकाइयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी। यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं तो वे अधिसूचना के जारी होने की तारीख (12 जून 2023) से 30 दिन के भीतर 11 जुलाई 2023 तक इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेंगी। उक्त इकाइयों द्वारा 23 जून 2023 तक अपने स्टॉक की जानकारी उक्त पोर्टल पर अपलोड की जाए एवं प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करें।
कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा उक्ते आदेश के पालन में जिले के सभी गेहूं का व्यापार करने वाले व्यापारी,थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग बेन रिटेलर और प्रोसेसर्स सूचित किया हैं कि उक्त पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक की घोषणा प्रति शुक्रवार को की जाकर शासन के निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर संबंधित के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही की जावेगी।