नीमच। पुलिस अधीक्षक, अति पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक आरजे 09 जीसी 4839 चालक सुरेश पिता कन्हैयालाल मीणा नि अवलेश्वर राजस्थान, मोटर सायकल क्रमांक एमपी 44 जेडए 3641 चालक सुल्तान सिंह पिता वर्दीचंद राव निवासी ग्वालटोली नीमच, मोटर सायकल क्रमांक एमपी 44 एमजी 6375 चालक रामलाल पिता घीसुलाल नायक निवासी धनेरिया कला नीमच जो अपने वाहन को लहराते हुए चलाकर ला रहे थे। वाहन चालको को रोक कर नाम पता पुछा जिनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी जिनका ब्रिथ एनालाईजर से परीक्षण करने पर शराब पीने की पुष्टि होने पर मोटर व्हीकल पंचनामा बनाये जाकर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण बनाकर माननीय न्यायालय पेश किये गए। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालको को क्रमश: 21000, 10000, 10,000 रूपए इस प्रकार माननीय न्याायालय द्वारा कुल 41,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान ओव्हर स्पीड वाहन के विरूद्ध 37 चालान बनाकर 37,000 रूपए, सीट बेल्ट के 04 चालान समन राशी 2,000 रूपये, प्रतिबंधित क्षेत्र (नो इंट्री ) वाहन चालक के विरूद्ध चालान बनाकर समन राशी 5,000 रूपये तथा अन्य वाहन चालको के विरूद्ध कुल 09 चालान बनाये जाकर समन राशी 4,500 रूपये वसूल की गई। इस प्रकार कुल चालान 54 चालान बनाये जाकर समन राशी 89,500 रूपये वसूल की गई।
नोट- यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि शराब पीकर तथा ओव्हर स्पीड में वाहन न चलाये तथा अपने वाहनों में फर्राटेदार सायलेंसर, प्रेशर हार्न व सर्चिंग लाईट का उपयोग ना करे। अन्यथा उचित वैधानिक दण्डात्माक कार्यवाही की जायेगी।