मुरैना। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अधिनियम 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी सबलगढ़ डॉ. वीर सिंह खरे ने धूम्रपान करने वाले 5-5 लोगों पर चालानी कार्यवाही की है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शासकीय अस्पताल परिसर में धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करने पर चालानी कार्यवाही की गई है। इसमें 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीर सिंह ने बताया कि अस्पताल परिसर में 5 लोगों पर चालानी कार्यवाही की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि सिविल अस्पताल सबलगढ़ में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं अस्पताल में आने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा धूम्रपान, तम्बाकू का उपयोग करते हुये पाये जाते है तो उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही होगी।