दतिया। बंधक श्रम तथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत् जिला स्तरीय बंधक श्रम सतर्कता समिति की बैठक कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में आज न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि पुर्नवास सहायता तथा बंधक श्रमिकों के विमुक्त होने पर उन्हें तत्कालिक सहायता के रूप में 30 हजार रूपये की राशि प्रदाय की जाती है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशदिए कि पुर्नवास सहायता तथा बंधक श्रमिकों के विमुक्त होने पर मिलने वाली तत्कालिन सहायता राशि का विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी किया जाये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव सहित महिला एवं बाल विकास आदिम जाति कल्याण अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, श्रम निरीक्षक आदि उपस्थित थे।