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July 4, 2023, 6:47 pm
BIG REPORT : धारा 144 के तहत आदेश जारी, ग्रामीण में जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन पर 25 अगस्त तक रोक, बैनर-पोस्टर पर भड़काऊ भाषा लिखी तो कार्रवाई, पढ़े खबर  

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इंदौर |  जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे। इंदौर जिले में यह प्रतिबंध 25 अगस्त तक रहेगा। लेकिन सावन महीने में निकलने वाली कावड़ यात्रा इससे अप्रभावी रहेगी। प्रतिबंध के दौरान शस्त्र रखना और उनका प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने मंगलवार शाम को आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने बताया कि आदेश कावड़ यात्रा पर लागू नहीं है। पूरे सावन मास कावड़ यात्रा निकलेगी। कावड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया जाएगा।

इस संबंध में एडीएम अजय देव शर्मा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है। इसका उल्लंघन होने पर धारा-188 एवं अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। 25 अगस्त तक इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के थाने महू, मानपुर, किशनगंज, बड़गोंदा, सिमरोल, देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा, हातोद, सांवेर, चंद्रावतीगंज, शिप्रा तथा खुड़ैल की सीमाओं के अंतर्गत लागू रहेगा।

इस अवधि में इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, मौन, जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। अनुमति मिलने के बाद ही आयोजन का प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। विवादित पोस्टर-बैनर न लगें इसके चलते प्रशासन ने इन्हें लगाने के लिए भी आयोजन की अनुमति लेने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र नियमों के विपरीत धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

ये प्रतिबंध से रहेंगे मुक्त

न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

बैनर पोस्टर में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया तो कार्रवाई

प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटऑउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय,जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त अवधि में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डी.जे, लॉउड स्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।

खण्डवा रोड पर सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहन प्रतिबंधित
एडीएम अजय देव शर्मा द्वारा श्रावण मास में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंदौर खण्डवा मार्ग पर भारी वाहनों (माल) के आवागमन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार श्रावण मास में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री इन्दौर की ओर से ओंकारेश्वर एवं ओंकारेश्वर की ओर से इंदौर आते-जाते हैं। इसी मार्ग पर भारी मालयान वाहनों का भी निरंतर आवागमन होने के कारण यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए इंदौर से खण्डवा की ओर जाने वाले एवं खण्डवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक/भारवाहक वाहनों के लिए सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह केवल श्रावण मास के लिए लागू रहेगा। ये वाहन एबी. रोड होते हुएए सनावद की ओर जा सकेंगे।

ये वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
उक्त प्रतिबंध से दूध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड़, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मण्डल के काम में लगे एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें मुक्त रहेंगे। यह प्रतिबंध केवल भार मालयान वाहनों के लिए हैं। हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दोपहिया वाहन पूर्ववत् चालू रहेंगे।

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