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July 8, 2023, 11:15 am
KHABAR : समाधान आपके द्वार योजना के तहत समस्त राजीनामा योग्य मामलों का होगा एक साथ निराकरण, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रचार रथ, पढ़े खबर

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शिवपुरी। समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत अधिक से अधिक नागरिकों के मामलों का निराकरण हो इस हेतु गत दिवस को आमजन तक समाधान आपके द्वार योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए जिला न्यायाधीश/सचिव अर्चना सिंह ने प्रचार रथ को रवाना किया।
ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत 22 जुलाई को चतुर्थ शिविर का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह ने बताया कि समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत न्यायालय के समस्त राजीनामा योग्य मामले, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में उल्लेखित है व साधारण मामले, लोक शांति भंग के मामले, पारिवारिक विवाद, साधारण मारपीट, ऐसे असंगेय मामले जिसमें भविष्य में विवाद बनने की संभावना है व धारा 498-ए के मामले में भी सामाजिक पंचायत/मध्यस्थता से निराकरण कराया जा सकता है।
साथ ही ऐसे मामले जिनमें एफआईआर हो चुकी है, किन्तु चालान पेश नहीं हुआ है एवं अदम चेक के मामले का निराकरण किया जायेगा। विद्युत विभाग के ऐसे मामले जिनमें निम्न दाव का कनेक्शन प्रदाय किया जाना है, निम्नदाब के मीटर बंद होना है या मीटर की जॉच होना है या खराब पाये जाने पर बदलाव किया जाना है, बकाया बिल राशि के मामले, विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन होना है अथवा चोरी के ऐसे मामले जिनमें पंचनामा तैयार हो गया किन्तु परिवाद पेश नहीं हुआ है उन मामलों में भी पक्षकारों को सुलह समझाइश देकर मामले का निराकरण कराया जा सकता है, राजस्व विभाग के ऐसे मामले जैसे फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, बटांकन, भूमि का सीमांकन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, रास्तों के विवाद, जल निकासी, जल स्त्रोत से संबंधित मामले, बटवारे के आदेश के पश्चात नक्सो में बटांकन, तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्सा, वन विभाग के ऐसे समनीय मामले जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 में उल्लेखित हैं।
साथ ही संपत्तिकर, जलकर, दुकान कर आदि अन्य ऐसे मामले जो भविष्य में कभी लिटिगेशन के रूप में सामने आ सकते है ऐसे प्रकरणों को भी समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत रख सकते हैं। उपरोक्त विषयों के निराकरण के लिए प्रारंभिक स्तर पर अपने क्षेत्र के लाईनमेन, पटवारी, वीटगार्ड, कोटवार, प्रधान आरक्षक, पैरालीगल वालेंटियर एवं द्वितीय स्तर पर ग्राम न्यायाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपखंड अधिकारी वन, उपखंड मजिस्ट्रेट, कनिष्ठ यंत्री विद्युत विभाग, जिला विधिक सहायता अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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