भोपाल। राजधानी भोपाल के कुल 343 कारोबारियों के फूड लाइसेंस सस्पेंड (निलंबित) होंगे। शुक्रवार को एडीएम हरेंद्र नारायण ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मिलावटी और खराब खाद्य सामग्री बेचने पर एडीएम ने जुर्माना लगाया था, जो कारोबारियों ने जमा नहीं कराया। इसके चलते यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 343 में से 47 बड़े बकायादारों की लिस्ट भी जारी की है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत समय-समय पर अमला जांच एवं निरीक्षण करता है। इस दौरान सामग्री अवमानक या मिथ्याछाप पाए जाने पर कारोबारी पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि सीधे चालान के माध्यम से जमा करवाई जाती है। वर्तमान में 343 कारोबारी ऐसे हैं, जिन्होंने जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई। उन्हीं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनके लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
विभाग ने 47 बड़े बकायादारों की लिस्ट भी जारी की है। इनमें नवीन जैन, निर्मल राय, रतन आसवानी, रंजीत सिंह, दीपक दुनानी, मनोज बांगड़, रवि पाल, शंकर बलवानी, प्रेमप्रकाश मेहता, अरविंद दांगी, शंकरलाल दरियानी, अमित राज लखेरा, मनीष कुमार जैन, अमर लाल, संतोष आहूजा, विशाल मनवानी, हीरानंद आहूजा, संजय मालवीय, मेसर्स आरएसके एंड संस बेरछा मावा भंडार, निशांत शर्मा, कैलाशचंद्र लोधी, नितिन मेंदीरत्ता, संजय तनवानी, सुनील बक्षी, धर्मेंद्र मेवाड़ा, मोहनकुमार मनवानी, मो. रूम्मान अजीज, लोकेश कावड़कर, अनिल कुमार कुकरेजा, दिलीप कुकरेजा, अक्षत जैन, अविनाश बत्रा, प्रकाश बघेल, विशाल सिंह, देवेश्वर वर्मा, सुजान सिंह, दीपक दुनानी, नरेंद्र दुनानी, उज्जवल, दीपेश यादव आदि शामिल हैं।