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July 9, 2023, 11:11 am
KHABAR : अपर कलेक्टर ने ली खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक, गेहूं व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा निर्धारण को लेकर दिए निर्देश, पढ़े खबर 

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झाबुआ अपर कलेक्टर सीएसएस मुजाल्दा की अध्यक्षता में झाबुआ के गेंहू व्यापारियो के लिए स्टॉक सीमा निर्धारण की बैठक आयोजित की गई । बैठक में गेंहू व्यापारियों को भारत सरकार द्वारा जारी गेंहू की स्टॉक सीमा के संबंध में बताया गया एवं पोर्टल पर किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है किस तरह से स्टॉक लिमिट की एंट्री करना ऑनलाइन बताया गया ।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गेहूं व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी है। जिसके तहत व्यापारी, थोक विक्रेता 3 हजार टन, रिटेलर 10 टन, बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और सभी डिपो पर 3 हजार टन तथा प्रोसेसर्स द्वारा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो, की सीमा तक स्टॉक कर सकेंगे।

सभी इकाईयां भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक स्थिति की घोषणा करेंगी। निर्धारित सीमा से अधिक धारिक स्टॉक होने पर अधिसूचना जारी तिथि से 30 दिन के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को पोर्टल पर स्टॉक घोषित करना भी अनिवार्य किया गया है। सभी कृषि उपज मण्डी के सचिव और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में गेहूं व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों सहित थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स इत्यादि को अविलंब गेहूं के स्टॉक स्थिति की घोषणा पोर्टल पर करने के लिए कहा गया है।

बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी संजय पाटिल, मंडी सचिव श्री नब्बू मेडा, खाद्य निरीक्षक श्री राहुल अलावा एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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