बुरहानपुर। इंदौर संभागायुक्त डॉ.पवन कुमार शर्मा ने मप्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्राचार्य शासकीय उ.मा.विद्यालय देड़तलाई मो.अबरार पिता मो. अबूलास को निलबिंत किया है। निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय, कलेक्टोरेट खंडवा रहेगा। इन्हें शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर की गई है। विदित है कि थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 612/23 धारा 420, 409, 34 भादवि में संलिप्तता पायी जाने पर मो.अबरार पिता मो. अबूलास को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर खंडवा जेल में दाखिल किया गया है।