रतनगढ़। जिला नीमच में पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुदरसिंह कनेश तथा एसडीओपी जावद रामतिलक मालवीय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रतनगढ निरीक्षक शिवकुमार यादव के द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 44 एए 7761 का चालक बहादुर पिता जगन्नाथ मेघवंशी उम्र 32 साल निवासी ग्राम बिनाका खेडा थाना भैसरोडगढ जिला चित्तौडगढ (राजस्थान) जो अपने वाहन को लहराते हुए चलाकर ला रहा था। वाहन चालक को रोककर नाम पता पुछा जिसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी जिसका मेडीकल परीक्षण कराने पर वाहन चालक के शराब पीने की पुष्टी होने पर मोटर व्हीकल पंचनामा बनाया जाकर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण बनाया गया तथा धारा 146/196, 3/181, 139/192 मोटर व्हीकल एक्ट का ईजाफा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त ट्रेक्टर वाहन चालक को 14000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी रतनगढ निरीक्षक शिवकुमार यादव एवं उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा।