शाजापुर। कलेक्टर एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाजापुर प्रशासक किशोर कन्याल द्वारा त्रुटिकर्ताओं तत्कालीन शाखा प्रबन्धक एवं 07 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संस्था प्रबन्धकों से राशि वसूली कर पटवारी हल्का मितेरा के वंचित कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों अनुसार क्षतिपूर्ति राशि उनके खातों में भुगतान करने के निर्देश दिये गये है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.के. दुबे ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मितेरा के कार्यक्षेत्र के पटवारी हल्का मितेरा के 250 किसान खरीफ 2020 की फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि से वंचित थे एवं इनमें से कुछ किसानों द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन पर शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। साथ ही कुछ किसानों द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया की कार्यवाही सम्बन्धित संस्थाओं के विरूद्ध की गई है। प्रकरण में लगातार कृषकों को फसल बीमा की राशि दिलाने के लिये वरिष्ठ कार्यालयों एवं बीमा कम्पनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी लिमि. भोपाल) से सम्पर्क एवं पत्राचार किया जा रहा था तथा शासन स्तर से भी इन्हें क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के लिये कार्यवाही की जा रही थी। प्रकरण में शासन स्तर से अवगत कराया गया था कि कृषकों के फसल बीमा की राशि बीमा कम्पनी को भेजने में शाखा शुजालपुर मण्डी द्वारा एवं सम्बद्ध 07 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई थी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत राशि त्रुटिकर्ताओं से वसूल कर कृषकों को भुगतान किये जाने का प्रावधान होने से शासन द्वारा बैंक मुख्यालय को अवगत कराया था। प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त बैंक प्रशासक कमेटी द्वारा त्रुटिकर्ता तत्कालीन शाखा प्रबन्धक एवं 07 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संस्था प्रबन्धकों से राशि वसूल कर कृषकों को भुगतान किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि त्रुटिकर्ताओं तत्कालीन शाखा प्रबन्धक एवं 07 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संस्था प्रबन्धकों से राशि वसूली कर फसल बीमा राशि से पटवारी हल्का मितेरा के वंचित कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों अनुसार क्षतिपूर्ति राशि उनके खातों में भुगतान की जायेगी।